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यह योजना दैनिक भास्कर समूह के मौजूदा पाठकों तथा जो पाठक दैनिक भास्कर से जुड़ना चाहते हैं , दोनों के लिए है।
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यह योजना दैनिक भास्कर के प्रकाशन वाले सभी राज्यों में लागू होगी।
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दैनिक भास्कर कर्मचारी, उनसे सम्बंधित व्यक्ति, वितरक या एजेंट इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं।
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देश के किसी भी कानून के तहत अगर विजेता का कोई भी दायित्व बनता है तो विजेता स्वयं उसका वहन करेगा।
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किसी भी प्रकार के वाद-विवाद का निराकरण माननीय न्यायालय भोपाल के द्वारा किया जाएगा।
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रोज़ प्रकाशित सवालों का जवाब शाम 7 बजे तक दिया जाना अनिवार्य है। 7 बजे के बाद आने वाले जवाब मान्य नहीं होंगे।
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सभी विजेताओं का चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
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ईनाम प्राप्त करते समय विजेता को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से किस एक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी ऑफिस में जमा करना होगी।
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योजना से सम्बंधित सभी अधिकार डीबी कॉर्प लि. के पास सुरक्षित हैं।
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विवरण भरकर आप दैनिक भास्कर समूह एवं उनके बिज़नेस एसोसिएट्स को मैसेज या फ़ोन द्वारा विभिन्न जानकारी देने की अनुमति देते हैं।